श्वेता स्वप्निल जैन को कोर्ट ने मानव तस्करी के आरोप में किया बरी
इंदौर। चर्चित हनीट्रैप मामले में कोर्ट ने श्वेता स्वप्निल जैन को मानव तस्करी के आरोप से बरी कर दिया है. जब कि अन्य आरोपियों श्वेता विजय जैन, आरती दयाल और अभिषेक पर यह आरोप सही पाए गए हैं।
मामले की सुनवाई करते हुए जज भरत कुमार व्यास ने श्वेता स्वप्निल जैन पर मानव तस्करी के आरोप सही नहीं पाए. इस पर उसे राहत देते हुए बरी करने का निर्देश कोर्ट ने दिया है. जबकि श्वेता विजय जैन, आरती दयाल और अभिषेक पर मानव तस्करी का आरोप सही पाए हैं. मोनिका यादव के पिता हीरालाल की शिकायत पर सीआईडी ने केस दर्ज किए थे. सभी आरोपियों पर धारा 370, 370ए औक 120बी के तहत केस दर्ज किया गया था।
पुलिस ने चालान में बताया था कि आरोपी आरती दयाल, मोनिका यादव, श्वेता पति विजय, श्वेता पति स्वप्निल, बरखा सोनी, ड्राइवर ओमप्रकाश, अभिषेक ठाकुर ने नगर निगम के इंजीनियर फरियादी हरभजन सिंह के वीडियो बनाकर उन्हें ब्लैकमेल किया था. चार्जशीट में 7 आरोपियों के नाम थे, जिनमें से 6 आरोपियों को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है जबकि अभिषेक फरार है. इसमें पुलिस ने मानव तस्करी, ब्लैकमेलिंग, निजता का उल्लंघन जैसे कई संगीत अपराधों का उल्लेख किया है।
यह है मामला
हनीट्रैप मामले में नगर निगम इंजीनियर हरभजन सिंह ने 17 सितंबर को पलासिया थाने में केस दर्ज कराया था. इसमें आरती दयाल और मोनिका पर अश्लील वीडियो बनाकर दो करोड़ रुपए मांगने का आरोप लगाया गया था. इसी मामले में बाद में भोपाल से तीन अन्य श्वेता विजय जैन, श्वेता स्वप्निल और बरखा सोनी को गिरफ्तार किया गया था. ये महिला आरोपी और उनका ड्राइवर जेल में है. वहीं इस मामले का मुख्य आरोपी.